झारखंड हाई कोर्ट ने साहिबगंज में अवैध खनन की CBI जांच का आदेश दिया

0

रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने आज साहिबगंज के जिरवारी थाना क्षेत्र के निम्बू पहाड़ में ‘अवैध खनन’ मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया.न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ ने विजय हांसदा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद जांच का आदेश दिया.हांसदा ने अपनी याचिका के माध्यम से उक्त स्थान पर अवैध खनन की जानकारी देते हुए इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग की है.अपनी याचिका के माध्यम से हांसदा ने अदालत को बताया कि जब उन्होंने अवैध खनन रोकने का प्रयास किया तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी.संयोग से, हांसदा ने कुछ दिन पहले जनहित याचिका वापस लेने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने याचिका वापस लेने की उनकी अर्जी खारिज कर दी.हंसदा की ओर से अधिवक्ता सुधांशु शेखर ने अदालत के समक्ष बहस की.विजय हांसदा अवैध खनन से अर्जित धन की लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी के गवाहों में से एक हैं। उन्होंने एजेंसी को बताया कि जब उन्होंने निंबू पहाड़ पर अवैध खनन करने के आरोप में पंकज मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की कोशिश की, तो पुलिस ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया.बाद में विजय हांसदा ने सात जुलाई को कोर्ट में शिकायत दर्ज करायी.इसके बाद कोर्ट ने साहिबगंज पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।मामला जब तूल पकड़ रहा था तो यह बात सामने आई कि हांसदा ने पुलिस से मामला दर्ज नहीं करने का अनुरोध किया क्योंकि यह मामला झूठा है।बाद में हांसदा ने इस बात से इनकार कर दिया.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here