झारखंड हाईकोर्ट ने पारा शिक्षकों की सेवा नियमित करने की मांग वाली याचिका पर की सुनवाई

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झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 15 साल पूरा कर चुके पारा शिक्षकों को नियमित करने की मांग वाली पारा शिक्षकों की याचिका खारिज कर दी. मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया. करीब 111 पारा शिक्षकों ने याचिकाएं दाखिल की थीं।सुनील कुमार यादव समेत याचिकाकर्ताओं ने अपनी सेवा नियमित करने के अलावा उन्हें सहायक शिक्षक का दर्जा देने की भी मांग की. उन्होंने अपनी मांग को जायज ठहराते हुए कहा कि वे 15 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं। उनका तर्क था कि वे शिक्षक पद के लिए योग्यता भी पूरी करते हैं।

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