रांची : स्थानीय शहरी निकायों का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी चुनाव को सरकार द्वारा रोके जाने के विरुद्ध रांची नगर निगम की निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो एवं अन्य ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।मामले पर आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी चुनावों को लटकाए रखने पर राज्य सरकार पर सख्त टिप्पणी की है।झारखण्ड में नगर निकायों के चुनाव की तारीखों की घोषणा राज्य के हाईकोर्ट द्वारा तीन हफ्ते के भीतर करने का आदेश दिया गया है।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार 3 हफ्ते के अंदर जल्द से जल्द नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करें।



