कैश कांड से जुड़े तीनों विधायकों को झारखंड HC ने दी बड़ी राहत, जीरो FIR निरस्त

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कैश कांड मामले में झारखंड हाईकोर्ट से तीनों विधायकों को बड़ी राहत मिली है। न्यायाधीश एस चंद्रशेखर की कोर्ट द्वारा राजधानी रांची के अरगोड़ा थाने में दर्ज जीरो एफआईआर को विधि सम्मत नहीं बताते हुए निरस्त कर दिया गया है। साथ ही विधायकों की याचिका स्वीकृत कर ली गई है।झारखंड उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के तीन विधायकों राजेश कच्छप, इरफ़ान अंसारी और नमन विक्सेल कोंगारी की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें अरगोड़ा थाने में उनके ख़िलाफ़ शून्य प्राथमिकी को चुनौती दी गई थी.जस्टिस एस चंद्रशेखर ने आज सुबह आदेश पारित किया। शाम को इसे झारखंड हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया।किस आधार पर रिट की अनुमति दी गई और तीन विधायकों को क्या राहत दी गई है, यह अपलोड किए गए निर्णय से स्पष्ट नहीं है क्योंकि अदालत ने हस्ताक्षरित निर्णय को मूल फाइलों में रखने का आदेश दिया है।इससे पहले 24 फरवरी को सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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