झारखंड HC ने राहुल गांधी को ‘मोदी उपनाम’ मामले में स-शरीर उपस्थिति से दी छूट

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रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने मोदी उपनाम मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को रांची एमपी-एमएलए अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी है.न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।यह मामला तब उठा जब रांची निवासी प्रदीप मोदी, जिनके पूर्वजों ने कांग्रेस कार्यालय खोलने के लिए जमीन उपलब्ध कराई थी, ने गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया क्योंकि उन्होंने पूछा था कि मोदी उपनाम वाले सभी लोग चोर क्यों हैं और मामले की सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए अदालत ने मामले में संज्ञान लिया। मामले की सुनवाई के दौरान गांधी को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।गांधी ने सीआरपीसी (दंड प्रक्रिया संहिता) की धारा 205 के तहत शारीरिक परीक्षण से छूट मांगी।निचली अदालत ने इससे इनकार कर दिया. इसके बाद, गांधी ने उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना मुकदमे का मार्ग प्रशस्त करते हुए राहत दी।राहुल के मोदी उपनाम के मामले 2019 के लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान सामने आए जब मोरहाबादी मैदान में एक सार्वजनिक बैठक में नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी के नामों का उल्लेख करते हुए उन्होंने पूछा कि मोदी उपनाम वाले सभी चोर क्यों हैं।प्रदीप मोदी, जो एक वकील हैं, ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और सभी मोदी को चोर बताते हुए शिकायत दर्ज की, जो निंदनीय, दर्दनाक और दिल दहला देने वाला है।उन्होंने गांधी के खिलाफ 20 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा भी दायर किया.

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