नियुक्ति में पारा शिक्षकों के लिए 12869 पद आरक्षित होना एक अच्छी खबर

0

झारखंड राज्य के पारा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। प्राथमिक शिक्षकों की होनेवाली नियुक्ति में उन्हें आरक्षण के अलावा अंकों का भी वेटेज भी मिलेगा। इसके अलावा आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में इसके प्रावधान किए गए हैं। झारखंड राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में सात वर्ष बाद फिर शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गयी है. इसे लेकर कार्मिक विभाग ने जेएसएससी को अधियाचना भेजी है. इसमें कहा गया है कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य संवर्ग में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाये. विद्यालयों में कुल 26001 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी. शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गये प्रस्ताव में कहा गया है कि नियुक्ति की कार्यवाही झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति नियमावली के तहत होगी.अधियाचित पद जेएसएससी की किसी परीक्षा संचालन नियमावली के तहत नहीं आयेगी. विभाग द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने को लेकर आरक्षण रोस्टर भी जेएसएससी को भेजा गया है. अगले माह जेएसएससी द्वारा नियुक्ति को लेकर विज्ञापन जारी किये जाने की संभावना है. राज्य में सात वर्ष बाद प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो रही है. इससे पूर्व वर्ष 2015 में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था.
जेएसएससी को भेजी गयी अधियाचना के अनुसार 26001 पद में से 12869 पद झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के अंतर्गत कार्यरत पारा शिक्षक संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित है, जबकि 13132 पद गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए है. प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा एक से पांच तक के लिए 11000 और मध्य विद्यालय में कक्षा छह से आठ तक के लिए 15001 शिक्षकों की नियुक्ति होगी. राज्य प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में सहायक आचार्य के 50 हजार पद सृजित हैं. प्रथम चरण में 26001 शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी. इसके बाद शेष पदों पर नियुक्ति होगी. दूसरे चरण की नियुक्ति के पूर्व झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने की तैयारी है. पात्रता परीक्षा के बाद दूसरे चरण की नियुक्ति होगी.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here