आचार संहिता उल्लंघन मामले में हाईकोर्ट से सीएम को अंतरिम राहत

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Ranchi: आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिट पर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई में कोर्ट ने उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। न्‍यायमूर्ति एसके द्विवेदी की कोर्ट ने सीएम को अंतरिम राहत दे दी है।अब साल 2014 के आचार संहिता उल्लंघन मामले में अगली सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि वर्ष 2014 के चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गए थे। उस दौरान उन पर आचार संहिता उलंघन करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई थी।पूर्वी सिंहभूम जिले की निचली अदालत में इसकी सुनवाई चल रही थी। उन्‍होंने इस कार्रवाई पर रोक लगाने और उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्‍त करने की मांग करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल की थी।

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