साहिल उर्फ कुरकुरे ह’त्याकांड में नामजद आरोपी असलम को हाईकोर्ट से बेल

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jharkhand high court

रांची : 10 अगस्त को हिंदपीढ़ी में हुए साहिल उर्फ कुरकुरे ह’त्याकांड में नामजद आरोपी पूर्व वार्ड पार्षद मो. असलम को एक दूसरे मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट ने बेल दे दी है.इस मामले में भी असलम युवक पर जानलेवा हमला करने के आरोपी है.असलम को 20-20 हजार के निजी मुचलके जमा करने की शर्त पर जमानत दी गई है. बता दें कि 23 जनवरी को कलीम (हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र निवासी) ने असलम और उसके भाई आसिफ के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी. आरोप था कि 22 जनवरी को मोजाहिद नगर निवासी पूर्व पार्षद व उसके भाईयों ने मिलकर इरशाद उर्फ अप्पू पर जानलेवा हमला किया. जान से मारने के इरादे से उस पर फायरिंग की. वहीं अब इस मामले में बेल के बाद साहिल उर्फ कुरकुरे हत्याकांड में पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तारी की आशंका बनी हुई है.

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