ED के द्वारा तलब किए जाने के विरुद्ध झारखंड हाईकोर्ट में DSP प्रमोद मिश्रा और पुलिस अधिकारी सरफ़ुद्दीन खान की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों ही अधिकारियों को ED के समक्ष पेश होकर अपना बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने ईडी को भी नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में प्रमोद मिश्रा और सरफ़ुद्दीन ख़ान की याचिका पर सुनवाई हुई। बड़हरवा टोल केस की जांच के क्रम में DSP प्रमोद मिश्रा को अब तक तीन बार समन जारी किया है। लेकिन एक बार भी वे एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं।



