झारखंड हाईकोर्ट द्वारा झारखंड के स्थानीय लोगों के लिए 100% आरक्षण के साथ आयोजित की जाने वाली एएनएम और जीएनएम की परीक्षा को असंवैधानिक बताते हुए पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है।झारखंड के बाहर के छात्रों को इस परीक्षा में दूर रखा गया था। हेमंत सरकार द्वारा झारखंड के स्थानीय लोगों को 100 प्रतिशत नियोजन के उद्देश्य से इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा था।मालूम हो कि झारखंड में सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर सड़क से लेकर सदन तक नियोजन नीति को लेकर विरोध में आवाज उठा था।पिछले दिनों पूरे राज्य के युवा सड़कों पर उतरे थे और हेमंत सरकार की नियोजन नीति को लेकर भारी विरोध जताया था। झारखंड में सरकारी नौकरियों में 60-40 के अनुपात को अविलंब रद्द करने की मांग जोरदार तरीके से उठी थी।


