HC का आदेश: 2008 में नियुक्त कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि जो कर्मचारी वर्ष 2004 से पहले नियुक्त हुए हैं, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाये.दरअसल, कोडरमा सिविल कोर्ट में ड्राइवर के पद पर तैनात विनोद टोप्पो समेत आठ अन्य कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में उन्होंने कार्मिक विभाग की वर्ष 2021 की अधिसूचना को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना से वंचित कर दिया जाएगा.लेकिन सुनवाई के दौरान आवेदकों के अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन ने अदालत को बताया कि वाहन चालक पद पर नियुक्ति के लिए वर्ष 2001 में विज्ञापन निकाला गया था. भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद साल 2004 में ड्राइवर नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया. लेकिन उनकी नियुक्ति 2008 में हुई.इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की अदालत में हुई. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता चैताली चटर्जी ने मामले की पैरवी की.

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