झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव व पूर्व विधायक निर्मला देवी को चिरूडीह हत्याकांड में 10-10 साल की सजा

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झारखंड के हजारीबाग जिले में चिरूडीह खनन को लेकर हुए आंदोलन के दौरान गिरफ्तार बड़कागांव की पूर्व विधायक निर्मला देवी को छुड़ाने के लिए भीड़ ने हमला कर उन्हें छुड़ा लिया था. इस दौरान पुलिस को अपने बचाव में गोली चलानी पड़ी थी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गयी थी.जिस कारण झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, बड़कागांव की पूर्व विधायक निर्मला देवी और पुत्र अंकित कुमार सहित सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था .

हजारीबाग जिले के बड़कागांव स्थित चिरूडीह हत्याकांड के दोषी झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी व पूर्व विधायक निर्मला देवी को अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने 24 मार्च यानि आज के दिन 10-10 साल की सजा सुनायी. योगेंद्र साव पर 6 हजार रुपये और निर्मला देवी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है .इनके पुत्र अंकित कुमार को अदालत ने पिछले दिनों बरी कर दिया था.

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