उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में लागू हुआ चुनावी नियम अचार संहिता

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भारतीय निर्वाचन आयोग ने शनिवार को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव की तारीखों (Assembly Elections Dates 2022) का ऐलान कर दिया है. चुनाव आयोग (Election Commission) की ओर से जारी की गई तारीखों के मुताबिक, यूपी में सात चरणों में जबकि अन्य चार राज्यों में एक-एक चरण में चुनाव होंगे. पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी और आखिरी चरण का चुनाव 7 मार्च को निर्धारित किया गया है. चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पांचों राज्यों में आदर्श आचार संहिता (Model Code Of Conduct) लागू हो गई है. ऐसे में आइये जानते हैं कि आदर्श आचार संहिता क्या है? इसके लागू होने पर किन-किन चीजों पर पांबदियां लग जाती हैं.  

क्या है आचार संहिता के नियम?
चुनाव आचार संहिता के साथ ही कई नियम भी लागू हो जाते हैं. इनकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता. 
सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं होगा. 
सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जायेगा. 
किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास आदि नहीं होगा. 
किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी. 
किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे. 

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