भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। गोशामहल के विधायक पर आईपीसी की धारा 171सी और 171एफ और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। चुनाव आयोग ने इस सप्ताह की शुरुआत में टी राजा सिंह को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के संदर्भ में जारी एक वीडियो संदेश के लिए नोटिस दिया था। चुनाव आयोग ने टी राजा सिंह से स्पष्टीकरण मांगा था कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। तेलंगाना के विधायक ने चुनाव आयोग के नोटिस पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा था। उन्हें शनिवार दोपहर 1 बजे तक का समय दिया गया था। हालांकि, चुनाव आयोग को उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला।



