धनबाद: आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण व भयमुक्त संपन्न कराने हेतु पुलिस केंद्र धनबाद में एक कार्यशाला आयोजित की गईl प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक ह्रदीप पी जनार्दनन के द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को भयमुक्त, शांतिपूर्ण तथा सुरक्षित सम्पन्न कराने के लिए विभिन्न बिन्दुओं यथा विधि-व्यवस्था संधारण, आदर्श आचार संहिता का अनुपालन, जिला सुरक्षा योजना, चुनाव के दौरान अपराध कारित के रोकथाम, चुनाव के दौरान केन्द्रीय बलों की भूमिका, एफएसटी / एसएसटी टीम को कार्यो के क्रियान्वयन, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावी अभियान, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा, जप्ती, बरामदगी, ईवीएम एवं पोस्ट बैलेट आदि के सुरक्षा संबंध में प्रशिक्षण दिया गया. इस दौरान पुलिस की भूमिका के बारे में जानकारी दी गई।
गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव को लेकर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक पूरे धनबाद अनुमंडल में की निषेधाज्ञा जारी अनुमंडल दंडाधिकारी श्री उदय रजक ने लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के पश्चात पूरे धनबाद अनुमंडल में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।निषेधाज्ञा के दौरान पाँच व्यक्तियों या उससे अधिक के समूह में चलना, किसी प्रकार के हरवे हथियार जैसे लाठी, डंडा, भाला, गड़ासा, तलवार, तीर-धनुष आदि लेकर निकलना या चलना प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही बिना अनुमति के किसी प्रकार का बैठक करना,धरना, प्रदर्शन, सभा आयोजित करना, लाउड स्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ लेकर चलना या निकलना प्रतिबंधित रहेगा। नेपाली समुदाय द्वारा खुखरी धारण, सिक्ख समुदाय द्वारा कृपाण धारण, शादी विवाह से संबधित जलसा/बारात में सम्मिलित व्यक्तियों, शव यात्रा में जाने वाले जुलूस, हाट बाजार, अस्पताल जा रहे मरीज के साथ जा रहे व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाले छात्र/छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी, पुलिस बल, विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कार्य में लगे पदाधिकारी, कर्मचारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल इस निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है ।



