दिल्ली कोर्ट ने नौकरी घोटाला मामले में लालू यादव,तेजस्वी यादव और अन्य को भेजा समन

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दिल्ली की एक अदालत ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव,बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को शुक्रवार को तलब किया।एएनआई के मुताबिक, राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू और रेलवे अधिकारियों समेत अन्य को 4 अक्टूबर को कोर्ट में तलब किया है।लालू को चारा घोटाले से जुड़े पांच मामलों में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है और 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है।वह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।नौकरी के बदले भूमि घोटाले का तात्पर्य 2004-09 के दौरान ‘ग्रुप-डी’ कर्मियों की भर्ती में कथित गलत काम से है।आरोप है कि उक्त अवधि में ‘ग्रुप-डी’ पदों पर नियुक्तियां भूमि भूखंडों के बदले में की गईं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मई 2022 को मामले में एफआईआर दर्ज की।रिपोर्ट के अनुसार, सीबीआई ने आरोप लगाया है कि कोई सार्वजनिक नोटिस या विज्ञापन जारी नहीं किया गया था और फिर भी नियुक्तियां की गईं।इस मामले में लालू के अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजेश्वी यादव भी आरोपी हैं.कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के दौरान लालू के पास रेलवे विभाग था।“सीबीआई के अनुसार, स्थानापन्न लोगों की नियुक्ति के लिए कथित तौर पर कोई विज्ञापन या कोई सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया था, फिर भी संबंधित उम्मीदवारों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित विभिन्न जोनल रेलवे में शामिल किया गया था।उनके आवेदन और दस्तावेज़ कुछ व्यक्तियों के माध्यम से एकत्र किए गए और प्रसंस्करण के लिए डब्ल्यूसीआर को भेजे गए।आरोपियों के प्रभाव में आकर तत्कालीन महाप्रबंधकों ने मंजूरी दे दी।विकल्प को बाद में नियमित कर दिया गया,”।इससे पहले गुरुवार को,सीबीआई ने अदालत को सूचित किया कि उसे तीन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है: महीप कपूर, तत्कालीन पश्चिम मध्य रेलवे महाप्रबंधक; मनोज पांडे, तत्कालीन पश्चिम मध्य रेलवे मुख्य कार्मिक अधिकारी; और डॉ. पीएल बनकर।

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