समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि दिल्ली की अदालत ने रविवार को ‘बुली बाई’ ऐप के निर्माता नीरज बिश्नोई की जमानत याचिका खारिज कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने कहा, “अपराध की प्रकृति, आरोपों की गंभीरता और जांच के शुरुआती चरण को देखते हुए, मुझे आवेदन में कोई योग्यता नहीं मिलती है और इसे तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।” एएनआई। कथित मास्टरमाइंड और ‘बुली बाई’ एप्लिकेशन के निर्माता 21 वर्षीय बिश्नोई को असम से गिरफ्तार किया गया था। वह इस मामले में गिरफ्तार होने वाले चौथे व्यक्ति थे। अन्य तीन को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि बिश्नोई ने खुलासा किया था कि उसे भारत और पाकिस्तान दोनों के स्कूलों और विश्वविद्यालयों की वेबसाइटों को हैक करने और खराब करने की आदत थी। इससे पहले 14 जनवरी को दिल्ली की एक अदालत ने बिश्नोई की जमानत खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था, “आरोपी का कार्य स्पष्ट रूप से एक विशेष समुदाय की महिलाओं की गरिमा और समाज के सांप्रदायिक सद्भाव का अपमान है।” यह मामला गिथब प्लेटफॉर्म पर “बुली बाई” ऐप पर “नीलामी” के लिए सूचीबद्ध होने वाली सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं से संबंधित है।



