कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत, SC ने दी अंतरिम जमानत

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पवन खेड़ा : कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली है. खेड़ा को आज सुबह असम पुलिस ने गिरफ्तार किया।खेड़ा ने तब इस गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी है।सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है. कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से मामले का फैसला करने को कहा है.साथ ही इस मामले के सभी मुकदमों को एक जगह वर्गीकृत करने की मांग पर कोर्ट ने यूपी और असम पुलिस को नोटिस जारी किया है.

खेड़ा को क्यों गिरफ्तार किया गया?

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद बीजेपी ने खेड़ा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में आज खेड़ा को दिल्ली हवाईअड्डे की यात्रा करने से रोक दिया गया। उन्हें असम पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था।विवादित टिप्पणी के बाद असम के दीमा हसाओ जिले के हाफलोंग पुलिस थाने में खेड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

खेड़ा की गिरफ्तारी तानाशाही है

इस बीच खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस नेता आक्रामक हो गए। खेड़ा की इस गिरफ्तारी को तानाशाही बताया जा रहा है. खेड़ा को सामान चेक करने के बहाने विमान से उतार दिया गया। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।उसके बाद खेड़ा ने इस गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुनवाई हो चुकी है और अदालत ने पुलिस को 28 फरवरी तक खेड़ा को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है।

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