झारखंड की राजधानी में पीएमएलए कोर्ट ने ईडी के आरोपी चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) सुमन कुमार की डिस्चार्ज याचिका आज खारिज कर दी।कुमार एक अन्य ईडी आरोपी अभिषेक झा के लिए काम करता है, जो झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी और एक अन्य ईडी आरोपी पूजा सिंघल का पति है।सीए ने दो नवंबर को डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल की थी। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 12 दिसंबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कोर्ट द्वारा डिस्चार्ज याचिका खारिज किए जाने के बाद उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट जल्द ही आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के बिंदु पर सुनवाई शुरू करेगी.इससे पहले सुनवाई के दौरान ईडी को बताया गया था कि सीए के खिलाफ आरोप तय करने के पुख्ता सबूत हैं। कोर्ट को बताया गया कि उनके आवास और कार्यालय में छापेमारी के दौरान ईडी को बड़ी रकम मिली है.सुमन कुमार पर पूजा सिंघल की मनरेगा घोटाले से अर्जित धन शोधन में मदद करने और 17 करोड़ 49 लाख 87 हजार 200 रुपये शामिल करने का आरोप है। ईडी के छापे में उसके ठिकानों से 29.70 लाख रुपये बरामद किए गए।



