धनबाद न्यायाधीश उत्तम आनंद की ह’त्या मामले में आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा दोषी करार

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धनबाद सिविल कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की पहली पुण्यतिथि पर गुरुवार को सीबीआई कोर्ट ने उनकी हत्या से जुड़े मामले में फैसला सुनाया.सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा दोनों को दोषी ठहराते हुए सजा की मात्रा पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 6 अगस्त तय की है.जानकारी के मुताबिक झारखंड में पहली बार सीबीआई कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल चलाकर महज 5 महीने में सुनवाई पूरी की है.

मंगलवार को कोर्ट ने मामले पर अंतिम सुनवाई की। बचाव पक्ष की ओर से अन्य न्यायालयों के निर्णय की प्रति न्यायालय में दाखिल की गई। दोनों पक्षों की दलीलें पहले ही पूरी हो चुकी थीं। जिसके बाद कोर्ट ने फैसले के लिए गुरुवार की तारीख तय की थी।

घटना के बाद से लखन वर्मा और राहुल वर्मा न्यायिक हिरासत में जेल में हैं।उनके खिलाफ 2 फरवरी 2022 को अदालत में आरोप तय किए गए। 7 मार्च 2022 को मामले में पहले गवाह ने गवाही दी। अदालत ने 3 महीने के भीतर कुल 58 गवाहों के बयान पूरे किए। मामले में सीबीआई की ओर से अपराध शाखा के विशेष अभियोजक अमित जिंदल ने दलील दी। बचाव पक्ष के वकील डीएलएसए के एडवोकेट कुमार विमलेंदु थे।

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