रांची: झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव फरवरी–मार्च में हो सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन उम्मीदवारों के दो से अधिक बच्चे हैं और आखिरी बच्चा 9 फरवरी 2013 के बाद पैदा हुआ है, वे चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि नामांकन के समय प्रत्याशियों को शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा, जिसमें पारिवारिक स्थिति, संपत्ति और आपराधिक मामलों की जानकारी देनी होगी। साथ ही नगर निकाय का बकाया टैक्स, शुल्क या किराया चुकाए बिना कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकेगा।नगर निकाय चुनाव में एसडीओ को निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है, जबकि बीडीओ और सीओ सहायक निर्वाची पदाधिकारी होंगे। चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे, इस बार ईवीएम का उपयोग नहीं होगा।




