UP: UP: आनंद महिंद्रा समेत 13 के खिलाफ मामला दर्ज,रोड एक्सीडेंट में मृतक युवक के पिता ने किया केस

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उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक निवासी की शिकायत के आधार पर महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा और 12 अन्य के खिलाफ कानपुर में मामला दर्ज किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कार की सुरक्षा पर “झूठे आश्वासन” के कारण उनके बेटे की मौत हो गई।यह मामला शिकायतकर्ता राजेश मिश्रा के बाद दर्ज किया गया था, जिन्होंने 14 जनवरी, 2022 को एक दुर्घटना में अपने बेटे डॉ. अपूर्व मिश्रा को खो दिया था, उन्होंने एक स्थानीय अदालत का दरवाजा खटखटाया जिसने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। शनिवार को कानपुर के रायपुरवा पुलिस स्टेशन में बुक किए गए लोगों में कार डीलरशिप मैनेजर आनंद गोपाल महिंद्रा भी शामिल थे।राजेश मिश्रा द्वारा दर्ज की गई शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने 2 दिसंबर, 2020 को 17.39 लाख रुपये में एक ब्लैक महिंद्रा स्कॉर्पियो एसयूवी खरीदी और उन्होंने इसे आनंद महिंद्रा के सोशल मीडिया पर विज्ञापन और पोस्ट देखने के बाद खरीदा।इसमें कहा गया है कि मिश्रा ने इसे खरीदते समय विज्ञापनों और सुरक्षा संबंधी दावों को ध्यान में रखकर इसे अपने इकलौते बेटे को उपहार में दिया था। “14 जनवरी, 2022 को मेरा बेटा डॉ. अपूर्व कार से लखनऊ से कानपुर लौट रहा था। अपूर्व के साथ उसके दोस्त भी कार में थे और उन सभी ने सीट बेल्ट (पुलिस रिपोर्ट में बताया गया) पहन रखी थी।कोहरे के कारण कार डिवाइडर से टकराई और कई बार पलटी और मेरे बेटे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई,” शिकायत में कहा गया है।इसमें आगे कहा गया कि अगर डीलरशिप और कंपनी ने विज्ञापनों में आश्वासन नहीं दिया होता तो उन्होंने कभी कार नहीं खरीदी होती। इसमें यह भी कहा गया है कि सीट बेल्ट बांधने के बावजूद कार में एयरबैग नहीं खुले, जिससे उनके बेटे की मौत हो गई और कंपनी ने झूठा आश्वासन देकर उन्हें धोखा दिया है। इसमें यह भी कहा गया कि मिश्रा को सूत्रों से पता चला कि कार में कोई एयरबैग नहीं था.मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 287 (मशीनरी के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण), 304-ए (लापरवाही से मौत का कारण बनना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी) और 102-बी (आपराधिक धमकी) के तहत दर्ज किया गया है।

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