रांची: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को रांची में विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट से मोदी सरनेम मामले में 15 दिन का समय मांगा.अदालत ने राहुल गांधी को शुक्रवार को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का नोटिस जारी किया था। हालांकि उनके वकील प्रदीप चंद्रा ने 15 दिन का समय मांगा है।उन्होंने कहा कि गांधी के व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। इससे पहले गांधी के अधिवक्ता के अनुरोध पर 23 मई को सुनवाई के दौरान तीन सप्ताह का समय दिया गया था. विशेष सांसद-विधायक अदालत ने इससे पहले व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट की गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था।यह मामला रांची निवासी प्रदीप मोदी द्वारा दायर किया गया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान गांधी ने मोदी उपनाम वाले लोगों के बारे में एक टिप्पणी की थी। उनकी टिप्पणी से मोदी समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं और यह मानहानि का मामला है।गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि “सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है”। सूरत की एक अदालत ने उन्हें आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद संसद से अयोग्य घोषित कर दिया था।



