मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमवाली 2022 के क्रियान्वयन हेतु झारनियोजन पोर्टल का उद्घाटन किया।झारखंड के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए रोजगार अधिनियम 2021 एवं नियम 2022 के क्रियान्वयन के लिए झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को झारखण्ड पोर्टल का शुभारंभ किया. अब अभ्यर्थी पोर्टल पर रोजगार के लिए पंजीकरण व आवेदन भर सकेंगे।
पोर्टल श्रम योजना, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है और पोर्टल नियोक्ताओं और नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों को एक मंच प्रदान करेगा. नियोक्ता पोर्टल पर अपने व्यवसाय और जनशक्ति की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं।रुपये तक वेतन वाले पद के लिए रोजगार के मामले में। 40,000 कुल 75% पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के बेरोजगार युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उनकी सरकार झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय अभ्यर्थियों का रोजगार अधिनियम 2021 लेकर आई है. यह अधिनियम 12 सितंबर 2022 से प्रभावी हुआ और यह ऐसे सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जो निजी क्षेत्र में हैं और जहां 10 या 10 से अधिक कार्यबल काम कर रहे हैं। ऐसी सभी संस्थाओं को इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से यदि इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों द्वारा कोई भर्ती सूचना प्रकाशित की जाती है तो 75% स्थानीय (झारखंड) को नियुक्त करना होगा। झारखंड के जो युवा इस अधिनियम का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें रोजगार पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।यदि स्थानीय कंपनियों को स्थानीय स्तर पर कुशल जनशक्ति प्राप्त करने में समस्या आती है तो सरकार युवाओं को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करेगी।



