रांची हिंसा पर हाईकोर्ट: एसएसपी का ट्रांसफर क्यों किया गया, गृह सचिव और DGP 15 दिसंबर को जवाब दाखिल करें

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High Court: Why was SSP transferred, Home Secretary and DGP to file reply on December 15

रांची में 10 जून को हुई हिंसा मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने राज्य सरकार को मौखिक रूप से कहा कि लगता है कि सरकार का मन मामले की सही तरह से जांच करने का नहीं है। पूरे केस की जांच सीआइडी या पुलिस में से किसी एक से करानी चाहिए थी। दस जून की हिंसा को लेकर दर्ज कुछ केस सीआइडी तथा कुछ पुलिस जाँच कर रही है। ऐसा कर जांच को खत्म करने की कोशिश की जा रही है. सीआइडी और पुलिस की रिपोर्ट में कुछ अंतर आने पर जांच खत्म हो जाये,लगता है इसी मंशा से सरकार ऐसा कर रही है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्यों न सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी से पूरे मामले की जांच करायी जाए। ताकि अनुसंधान में कोई रूकावट न आ सके।मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि रांची के तत्कालीन एसएसपी का ट्रांसफर करने से संबंधित जो फाइल कोर्ट ने मंगायी थी उसमें एसएसपी का ट्रांसफर का कारण अस्पष्ट है। डीजीपी और गृह सचिव को इसे स्पष्ट करने को कहा गया है। इसके लिए कोर्ट ने राज्य के डीजीपी और गृह सचिव को 15 दिसंबर को कोर्ट में सशरीर पेश होकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मौखिक कहा ऐसी कौन-सी प्रशासनिक जरुरत थी जिसके कारण घटना के समय वहां मौजूद रांची के तत्कालीन एसएसपी को स्थानांतरित कर वेटिंग फॉर पोस्टिंग में रख दिया गया था।

High Court: Why was SSP transferred, Home Secretary and DGP to file reply on December 15

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