supreme court ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत देते हुए हेमंत सरकार द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया है. इस तरह supreme court ने अवैध खनन मामले में जांच से हेमंत सोरेन को राहत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह तय हो गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में दायर PIL सुनवाई योग्य नहीं है.मालूम हो कि गलत तरीके से खनन लीज आवंटित कराने और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनी में निवेश का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा ने झारखंड हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की थी. इस याचिका को हेमंत सरकार ने सुनवाई के योग्य नहीं बताया था लेकिन झारखण्ड हाईकोर्ट हेमंत सरकार की इस राय से असहमत थी जिसके बाद हेमंत सरकार ने झारखण्ड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर सुप्रीम कोर्ट में SPL दायर किया और मामले में जनहित याचिका स्वीकार किए जाने का विरोध किया था.



