कोर्ट ने 21 साल पुराने जन आंदोलन के दौरान हंगामा और तोड़फोड़ के मामले में भाजपा सांसद और विधायकों समेत 79 आरोपियों को बरी कर दिया गया है. महाराजगंज से सासंद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, तरैया विधायक जनक सिंह और एमएलए ज्ञानचंद मांझी को बरी कर दिया गया है. इनके साथ ही इस मामले में आरोपी बनाए गए 76 अन्य आरोपियों को भी निर्दोष करार दिया गया. सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल समेत तमाम आरोपियों के खिलाफ साल 2001 में नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. इसके बाद 21 साल तक इस मामले की सुनवाई छपरा कोर्ट में चली और 23 जून को इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने सांसद और विधायक समेत तमाम आरोपियों को बरी कर दिया है.कोर्ट से राहत मिलने पर सांसद जनार्दन सिंह ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले से उनका विश्वास न्यायपालिका पर और बढ़ गया है.



