दिल्ली में आज रात से लेकर 30 अप्रैल तक लगा नाईट कर्फ्यू

0

दिल्ली में तेजी से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने ये फैसला लिया है कि आज (6 अप्रैल) से लेकर 30 अप्रैल तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार रात 10.00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक यह कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान कई ऐसे व्यक्ति और सेवाएं हैं जिन्हें इस कर्फ्यू से छूट मिलेगी

 

इन लोगों को मिलेगी नाइट कर्फ्यू से छूट :-

जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उनको छूट होगी। दरअसल दिल्ली में अब 24 घंटे वैक्सीन लगेगा ऐसे में जो लोग रात 10.00 बजे के बाद वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उन्हें छूट रहेगी।

वैध टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने-जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी।

बस, मेट्रो, ऑटो को तय समय के दौरान उन्हीं लोगों को लाने ले जाने की इजाजत होगी जिनको कर्फ्यू के दौरान छूट है।

राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास  के जरिए ही मूवमेंट की छूट होगी।

प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी

आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर नर्स पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट मिलेगी।

दिल्ली और केंद्र सरकार के अधिकारी, सिविल डिफेंसकर्मी, होम गार्ड, फायर, आपातकाली सेवाकर्मी, बिजली, पानी और सफाईकर्मियों को भी इस कर्फ्यू से छूट रहेगी। इसके लिए इन्हें अपना वैध आईडी कार्ड दिखाना होगा।

गर्भवती महिलाओं और मरीजों को भी नाइट कर्फ्यू से छूट मिलेगी।

दूसरे देशों के राजनयिक या दूतावासों से जुड़े अधिकारी अगर अपना आईडी कार्ड दिखाते हैं तो उन्हें भी नाइट कर्फ्यू से छूट मिलेगी।

नाइट कर्फ्यू के दौरान जरूरी सामान ले जा रहे वाहन जैसे ट्रक आदि के अंतरराज्यीय मूवमेंट पर भी रोक नहीं होगी। इन्हें कोई ई-पास दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

बैंक, बीमा और एटीएम के कार्य करने वाले लोगों को भी नाइट कर्फ्यू से छूट रहेगी। (ई-पास दिखाने पर)

टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवा, ब्रॉडकास्टिंग, केबल सेवा और आईटी से जुड़े लोगों को भी छूट मिलेगी। (ई-पास दिखाने पर)

पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम और गैस रिटेल का काम करने वाले लोगों को भी इससे छूट मिलेगी। (ई-पास दिखाने पर)

कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सेवाओं से जुड़े लोगों को भी छूट मिलेगी। (ई-पास दिखाने पर)

निजी सुरक्षा सेवाओं से जुड़े लोगों को भी छूट मिलेगी। (ई-पास दिखाने पर)

वो उत्पादन ईकाइयां जहां लगातार उत्पादन की आवश्यकता होती है उन कर्मियों को भी छूट रहेगी। (ई-पास दिखाने पर)

 

 

 

 

जिन लोगों नाइट कर्फ्यू के दौरान ई-पास की जरूरत होगी वह लोग www.delhi.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। संबद्ध जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि लोगों को पास जारी हो और सभी नियमों का पालन ठीक से हो।

अगर कोई व्यक्ति नाइट कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51 से लेकर 60 तक में दिए प्रावधानों और आईपीसी की धारा 188 व अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई होगी।