17 अप्रैल कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों पर लगी मुहर

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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 17 अप्रैल सोमवार को कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्मिक विभाग उस आदेश को निरस्त किया, जिसमें राज्य कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 2017 के निकाले गए विज्ञापन और नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। अब केबिनेट के द्वारा कार्मिक के आदेश निरस्त करने के बाद इन पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। इन पदों पर एग्जाम होने के बाद रिजल्ट भी निकल गया था, लेकिन कार्मिक के आदेश नियुक्ति पर रोक लगी थी। राज्य में एलडीसी, पंचायत सचिव और आशुलिपिक के दो हजार पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। बैठक में दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो के सम्मान में दो मिनट रहकर श्रद्धांजलि भी दी गई।
कैबिनेट ने लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने का भी फैसला लिया। इसका लाभ चार लाख ग्रामीण परिवार को मिलेगा। केबिनेट ने निजी सुरक्षा नियमावली 2023 के गठन और 172 ग्रेजुएट अप्रेंटिस, 162, एडवांस्ड टेक्निकल डिप्लोमा अप्रेंटिस के पद पर एक साल का कार्य लेने की मजूंरी दी गई। बैठक में न्यायाधीशों के न्यायिक कार्यों में सहयोग कर रहे विधि अनुसंधान कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई। अब इन्हें 30000 रुपये के बदले 40000 रुपये मिलेंगे। पूरे झारखंड में इसके 25 पद स्वीकृत हैं इस दौरान नगर विकास विभाग के तहत निर्माण होने वाले रांची बस टर्मिनल प्रस्ताव को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही जमशेदपुर में बनने वाले बस टर्मिनल ड्राफ्ट को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई।
| गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई पर फ्लैट 50% डायमंड ज्वेलरी पर कोई बनवाई नहीं। आज झारखंड की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिये गये. इस बैठक में नियुक्ति के संबंध में कई अहम फैसले लिये गये हैं. महाविद्यालय में नियुक्ति के संबंध में कई अहम फैसले लिये गये इनमें 87 पदों के लिए स्वीकृति दी गयी है.
इसके अलावा झारखंड मंत्रालय में 17 अप्रैल 2023 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षु अधिनियम 1961 यथा संशोधित 1973 एवं 2014 एप्रेंटिक्स एक्ट 1961 के अन्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं डिप्लोमा संस्थान में राज्य के उत्तीर्ण (डिग्री / डिप्लोमा प्राप्त) छात्र जो ग्रेजुएट एप्रेंटिक्स टेक्नीशियन एप्रेंटिकस एवं के रूप में एक वर्ष का प्रशिक्षण अवधि पूर्ण कर चुके हैं, उन प्रशिक्षुओं से एक अतिरिक्त वर्ष के लिए एडवांस्ड ग्रेजुएट एप्रेंटिस एवं एडवांस टेक्नीशियन एप्रेंटिस के रूप में कार्य लिए जाने की स्वीकृति दी गई। केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना हेतु राज्य योजना से टॉप अप सहायता के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में नई राज्य योजना प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के लिए स्टेट टॉप-अप योजना के तहत् मो० 1299.275 लाख (बारह करोड़ निन्यानवे लाख सत्ताईस हजार पाँच सौ) रुपये के अनुमानित लागत पर योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपलब्ध संशोधित बजट उपबंध के अधीन मो० 245.00 लाख (दो करोड़ पैंतालीस लाख) रुपये मात्र के व्यय की स्वीकृति के साथ-साथ आगे के वित्तीय वर्षों में वर्षवार निर्गत प्रशासनिक अनुमोदन एवं विमुक्त केन्द्रांश के आलोक में राज्य योजना से टॉप अप हेतु बजट उपबंध प्राप्त करते हुए योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई। खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में धान अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय हेतु बैंक ऑफ इंडिया से रुपये 776.00 करोड़ के ऋण लेने पर राज्य सरकार की गारंटी दिये जाने की स्वीकृति दी गई। झारखण्ड राज्य चिकित्सा परिषद् नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।
राज्यांतर्गत सभी सरकारी एवं निजी नर्सिग संस्थानों के लिए “झारखण्ड राज्यान्तर्गत नर्सिग संस्थानों के प्रबंधन, नामांकन एवं परीक्षा संचालन नियमावली, 2023” पर स्वीकृति दी गई।
विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर दिनांक 09 एवं 10 अगस्त, 2022 को झारखण्ड जनजातीय महोत्सव के आयोजन हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के अन्तर्गत मेसर्स एलिस पर्पल एडवरटाइजिंग प्राईवेट लिमिटेड मुंबई का इवेंट मैनेजर के रूप में मनोनित किया गया प्रक्रिया का घटनोत्तर स्वीकृति एवं महोत्सव पर हुए व्यय की कुल रू० 5,32,11,439 /- (पांच करोड़ बत्तीस लाख ग्यारह हजार चार सौ उनचालीस) रुपये मात्र राशि का घटनोत्तर स्वीकृति हेतु निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-742, दिनांक 27.03.2023 पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। (कार्योंपरांत स्वीकृति)*
झारखण्ड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 यथा संशोधित झारखण्ड सचिवालय सेवा (संशोधन) नियमावली 2021 के नियम-7 (3) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
शेखर कुमार, झा०प्र० से० (कोटि क्रमांक-125/20, गृह जिला-रांची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद (पलामू) के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं०- 5014 (HRMS), दिनांक-09.05.2022 द्वारा अधिरोपित संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक के दण्ड को यथावत् रखने की स्वीकृति दी गई। अवमाननावाद सं०-612/2022 सोनी कुमारी बनाम के० रवि कुमार एवं अन्य तथा संलग्न वादों में दिनांक-15.12.2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन सं०-01/2017 एवं 02/2017 के प्रसंग में कार्मिक विभागीय संकल्प सं०-229, दिनांक- 19.01.2022 की कंडिका 4 (ख) के शिथिलीकरण की स्वीकृति दी गई। झारखण्ड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई। अन्तर्राज्यीय बस पड़ाव, जमशेदपुर का लोक निजी भागीदारी प्रणाली के तहत विकास हेतु इंटर स्टेट बस टर्मिनल एंड वीआरडी ऑफिस कम कमर्शियल फैसिलिटीज के इंटरगेटेड प्रॉजेक्ट के लिए तैयार ड्राफ्ट कॉरिजेंडम पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अपर महानिदेशक, एन०सी०सी० निदेशालय बिहार एवं झारखण्ड को झारखण्ड राज्य एन०सी०सी० से संबंधित सभी गतिविधियों के निष्पादन हेतु हेड ऑफ डिपार्टमेंट स्टेट एनसीसी सेल झारखंड घोषित करने की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अन्तर्गत रोगी धनंजय कुमार सिंह, पिता- राम सुन्दर सिंह, ग्राम – बागबेड़ा, पोo+थाना-बागबेड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर झारखण्ड को कैंसर रोग के ईलाज हेतु निर्धारित सीमा से अधिक राशि प्रदान करने के मामले में मंत्रिमण्डल की अनुशंसा प्राप्त कर विभाग द्वारा स्वीकृति दी गई। झारखण्ड राज्य लिपिक / लिपिक-सह-टंकक / टंकक / अन्य लिपिकीय सेवा सम्वर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें) (तृतीय संशोधन) नियमावली-2023″ के गठन की स्वीकृति दी गई। “झारखण्ड अवर अभियंत्रण संवर्ग (कनीय अभियन्ता, सिविल /इलेक्ट्रिक/यांत्रिक) सेवा (संशोधन) नियमावली-2023” की स्वीकृति दी गई। न्यायाधीशों के सहयोग के लिए विधि अनुसंधानकर्ता/अनुसंधान सहयोगी के रिकॉर्ड खाते पर आधारित मौजूदा मासिक मानदेय रु० 30,000/- में वृद्धि करते हुए रु० 40,000/- स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।
झारखंड राज्य समन्वय समिति के माननीय सदस्य का नाम ” विनोद पाण्डेय” के स्थान पर विनोद कुमार पाण्डेय” संशोधित किए जाने की स्वीकृति दी गई।झारखंड विधान सभा सचिवालय में नियुक्तियों एवं प्रोन्नतियों में बरती गई अनियमितताओं के जांच प्रतिवेदन में समाहित जटिल विधि एवं तथ्यों के समाधान हेतु गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

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