रांची में धरना,प्रदर्शन, जुलूस इत्यादि पर इन जगहों पर रहेगी रोक,धारा 163 लागु.

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हाल के दिनों में पूर्व में निर्धारित स्थान जाकिर हुसैन पार्क की जगह कतिपय संगठनों/दलों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली इत्यादि राजभवन मुख्य द्वार, मुख्यमंत्री आवास, काँके रोड पर भी हो रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की आशंका को देखते हुए अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, राँची द्वारा बी०एन०एस०एस० की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राँची सदर अनुमंडल अंतर्गत निम्नलिखित जगहों पर निषेधाज्ञा जारी की गयी है :- 1- मुख्यमंत्री आवास मोरहााबादी के चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।
2- पुराना मुख्यमंत्री आवास काँके रोड के चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।
3- राजभवन के चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़ कर)।
4- झारखण्ड उच्च न्यायालय के चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।
5- नये विधानसभा के चहारदीवारी से 500 मीटर की परिधि में।
6- प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस, भवन के 100 मीटर की परिधि में।
7- प्रोजेक्ट भवन, एच.ई.सी. धुर्वा, भवन के 200 मीटर की परिधि में।

उक्त स्थानों पर निम्न प्रकार की निषेधाज्ञा जारी की गयी है:-

1- बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोडकर)।

2- किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को छोड़कर)।

3- किसी प्रकार के हरवे हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

4- बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

5- यह आदेश जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त किसी भी पदाधिकारी अथवा बल पर लागू नहीं होगा।

यह निषेधाज्ञा 30.08.2024 (60 दिन) या अगले आदेश तक जो पूर्व लागू हो तक रहेगा। साथ ही दिनांक 10.06.2024 के प्रातः 10ः00 बजे से दिनांक 08.08.2024 (60 दिन) या अगले आदेश तक जो पूर्व लागू हो तक रहेगा के लिए जारी निषेधाज्ञा को तुरंत प्रभाव से विलोपित कर दिया गया है।

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