ईडी द्वारा 10 घंटे की पूछताछ के बाद निलंबित कांग्रेस विधायक ने कहा ”…आरोप झूठे और मनगढ़ंत थे”

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झारखंड कांग्रेस के निलंबित विधायक राजेश कच्छप से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने पिछले साल उनके और दो अन्य पार्टी विधायकों से पश्चिम बंगाल में 49 लाख रुपये नकद बरामद करने के सिलसिले में यहां 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की।कच्छप, जो मंगलवार दोपहर के आसपास यहां एजेंसी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे और 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई, ने बाद में कहा कि उनके खिलाफ झारखंड सरकार को गिराने की साजिश रचने के आरोप झूठे और मनगढ़ंत थे।”मैंने ईडी के सामने अपनी बात रखी, जिसने मुझसे मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कई सवाल पूछे।कच्छप ने मंगलवार रात ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय से बाहर आने के बाद मीडियाकर्मियों से कहा, ईडी कार्यालय में पूछताछ सौहार्दपूर्ण माहौल में बिना किसी दबाव के की गई।उन्होंने कहा कि वह केंद्रीय एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे।

कच्छप ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का हवाला देते हुए 16 जनवरी को एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा था।पिछले साल 30 जुलाई को पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के पंचला में राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर उनके वाहन को रोके जाने के बाद कच्छप और दो अन्य निलंबित कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और नमन बिक्सल को गिरफ्तार कर लिया गया था और कार में लगभग 49 लाख रुपये नकद मिले थे।इसके बाद उन्हें पार्टी ने निलंबित कर दिया था।ईडी ने नकदी जब्ती की अपनी जांच के सिलसिले में सोमवार को अंसारी से 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की।विधायकों, जो अब जमानत पर बाहर हैं, ने दावा किया कि पैसा झारखंड में एक आदिवासी त्योहार के लिए साड़ी खरीदने के लिए था। मामले की जांच बाद में पुलिस अधिकारियों द्वारा राज्य सीआईडी ​​को सौंप दी गई थी। कांग्रेस राज्य में झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा है।ईडी मामले के मनी लॉन्ड्रिंग पहलू की जांच कर रहा है।कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने रांची के अरगोड़ा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि झारखंड में झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार को गिराने के लिए तीन विधायकों ने उन्हें 10 करोड़ रुपये और मंत्री पद की पेशकश की थी। ईडी ने पिछले साल दिसंबर में इस मामले में जयमंगल सिंह से पूछताछ की थी।सिंह ने दावा किया था कि उन्हें आरोपी के तौर पर नहीं बल्कि मामले में शिकायतकर्ता के तौर पर समन किया गया था।

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