झारखंड की निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

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IPS

झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है.अदालत ने पूजा सिंघल को जमानत देने से मना कर दिया.आप को बता दे पूजा सिंघल मनरेगा घोटाला मामले में गिरफ्तार है झारखंड की तेज-तर्रार आईएएस अधिकारी रहीं पूजा सिंघल को प्रवर्तन निदेशालय ने 11 मई 2022 में गिरफ्तार किया था .गिरफ्तारी के बाद से ही ये जेल में बंद है .मनी लाउंडरिंग के आरोपों में घिरीं आईएएस पूजा सिंघल ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी. उनके वकील ने 16 मार्च को दलील दी थी कि पूजा सिंघल तबीयत ठीक नहीं रहती उन्हें जमानत दी जानी चाहिए.इन बातो को सुन कर सुप्रीम कोर्ट ने ED से जवाब मांगा था.तो ED ने कहा एक शपथ पत्र दाखिल करे,कितने दिनों तक जेल में रहीं है,और कितने दिनों तक अंतरिम जमानत मिली है और रिम्स में कितने दिन तक वो रही है .प्रवर्तन निदेशालय के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि पूजा सिंघल ने हिरासत अवधि से ज्यादा वो हॉस्पिटल में टाइम बिताती है.अब तक 585 दिनों में से 231 दिन जेल में बिताए हैं.बाकि दिन हॉस्पिटल में समय बीते है .इन सब बातो को सुन कर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतराज जताते हुए पूजा सिंघल के वकील से कहा था कि अगर यह सच साबित हुआ, तो हम केस की सुनवाई नहीं करेंगे.

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