रांची : सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने ईडी की शिकायत पर शुरू आपराधिक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है।यह कार्यवाही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत जारी किए गए समन की कथित जानबूझकर अवहेलना के आरोप में शुरू की गई थी.कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जारी ‘समन की अवहेलना’ के आरोप में निचली अदालत में चल रहे केस पर रोक लगा दी है.यह शिकायत ज़मीन अधिग्रहण मामले में ईडी के समन पर ‘पेश न होने या आदेश न मानने’ के आरोप से जुड़ी थी.चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने हेमंत सोरेन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया. याचिका में केस ख़त्म करने की मांग की गई थी.सीजेआई सूर्य कान्त की अगुवाई वाली बेंच ने ईडी को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके बाद याचिकाकर्ता दो हफ्ते में प्रत्युत्तर दे सकेंगे।इससे पहले झारखण्ड हाईकोर्ट ने सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। फिलहाल अंतरिम आदेश से उनके खिलाफ चल रही आपराधिक प्रक्रिया पर रोक लग गई है।




