SC ने नोटबंदी (demonetisation) को चुनौती देने वाली याचिका पर की सुनवाई

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demonetisation : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2016 में 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा। 4:1 के बहुमत से, पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि निर्णय, कार्यपालिका की आर्थिक नीति होने के नाते, रिवर्स नहीं किया जा सकता है।न्यायमूर्ति एस ए नज़ीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केंद्र की निर्णय लेने की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण नहीं हो सकती थी क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और केंद्र सरकार के बीच परामर्श हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के उपाय को लाने के लिए एक उचित सांठगांठ थी, और हम मानते हैं कि नोटबंदी आनुपातिकता के सिद्धांत से प्रभावित नहीं हुई थी।न्यायमूर्ति नागरत्न आरबीआई अधिनियम की धारा 26(2) के तहत केंद्र की शक्तियों के बिंदु पर बहुमत के फैसले से अलग थे। न्यायमूर्ति नागरत्न ने कहा, “संसद को नोटबंदी पर कानून पर चर्चा करनी चाहिए थी, इस प्रक्रिया को गजट अधिसूचना के माध्यम से नहीं किया जाना चाहिए था। देश के लिए इस तरह के महत्वपूर्ण महत्व के मुद्दे पर संसद को अलग नहीं किया जा सकता है।”

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