3 वर्षीय बच्ची से कथित दुष्कर्म के मामले में हाईकोर्ट ने भाजपा नेता को दी जमानत, विस्फोटक सामग्री रखने और देह व्यापार मामले में भी जा चुका है जेल

0

High court grants bail to BJP leader in case of alleged rape of 3-year-old girl

मेघालयः भाजपा के मेघालय उपाध्यक्ष बर्नार्ड एन. मराक को मेघालय हाईकोर्ट ने 3 वर्षीय बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म के मामले में जमानत दे दी है। 26 जुलाई को मराक के स्वामित्व वाले तुरा के एक रिसॉर्ट से छह बच्चों को रेस्क्यू किया गया था. इसके साथ ही पुलिस ने देह व्यापार का गिरोह चलाने के आरोप में मराक और छापेमारी के दौरान फार्महाउस ‘रिंपू बागान’ से 73 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था.पीड़ित 3 वर्षीय बच्ची फार्महाउस पर ही मिली थी। मराक करीब तीन महीने से जेल में था। फार्महाउस से जुड़े आखिरी मामले में मेघालय हाईकोर्ट में जस्टिस डब्ल्यू देनग्दोह ने कहा कि बच्ची के कथित यौन उत्पीड़न के मामले से मराक के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं।इसके साथ ही कोर्ट ने मराक को 30 हजार रुपये का निची मुचलका जमा कराने और इतनी की राशि के दो जमानतदार पेश करने का आदेश दिया है.देश से बाहर न जाने, सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने और जरूरत पड़ने पर जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का आदेश जारी किया है। बता दें कि मराक को उसके फार्महाउस से मिली विस्फोटक सामग्री और इसी फार्महाउस से देह व्यापार का गिरोह चलाने के मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है.

इसे भी पढ़े : प्रेमिका के 35 टुकड़े कर 18 दिन तक फ्रिज में रख दिया, आधीरात को रोज 2 टुकड़े फेंकने निकलता था प्रेमी

YOUTUBE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here