रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC-CGL नियुक्ति विवाद पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार द्वारा परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश पर अपनी अंतरिम रोक बरकरार रखी है। 15 सितम्बर 2026 को हुई इस सुनवाई में कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई और जवाब दाखिल करने के लिए 48 घंटे (2 दिन) का अंतिम समय दिया है।हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने आदेश दिया है कि पूर्व में नियुक्त किए गए अधिकारी अपने पदों पर काम जारी रखेंगे। सरकार के रद्द करने के फैसले से लगभग 1,932 सफल उम्मीदवार प्रभावित हो रहे थे।अदालत ने इस विवाद पर अगली विस्तृत सुनवाई के लिए 18 सितम्बर 2026 (शुक्रवार) सुबह 10:30 बजे का समय तय किया है।




