रांची के पूर्व उपायुक्त (डीसी) छवि रंजन के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ़ हो गया है।सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए शुक्रवार को उनकी ज़मानत याचिका स्वीकार कर ली और कुछ शर्तों के साथ उन्हें ज़मानत दे दी।इससे पहले हाईकोर्ट ने 6 अगस्त को ज़मानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जहाँ से उन्हें राहत मिली।छवि रंजन को 4 मई 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था और तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं। यह मामला रांची के बड़गाई अंचल के बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़ा है।




