Ranchi : चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की गलत तरीके से खरीद-बिक्री करने के आरोपी निलंबित IAS छवि रंजन की बेल पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. छवि रंजन के अधिवक्ता के मुताबिक, शुक्रवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी के अधिवक्ता से मौखिक रूप से पूछा कि आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग में कैसे संलिप्त है? सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की कोर्ट में ED की ओर से उपस्थित ASGI ने छवि रंजन की याचिका पर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया छवि रंजन की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अभिषेक चौधरी ने बहस की. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई.



