विभिन्न परीक्षाओं में अनियमितता, पेपर लीक जैसी समस्याओं से निपटने हेतु “लोक परीक्षा अधिनियम 2024” लागू कर दिया गया। अब युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। ऐसे अपराधियों के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी एक गजट अधिसूचना में कहा गया है, “केंद्रीय सरकार, लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 (2024 का 1)की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 21 जून, 2024 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध लागू होंगे।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करीब चार महीने पहले अधिनियम को मंजूरी दी थी, जिसके बाद कानून के प्रावधान लागू होने को लेकर कार्मिक मंत्रालय ने शुक्रवार रात एक अधिसूचना जारी की. इस अधिनियम के तहत अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.




