रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची की विशेष पीएमएलए (PMLA) अदालत के फैसले के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने हाईकोर्ट में एक क्रिमिनल रिवीजन (अपराधिक समीक्षा) याचिका दायर कर विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी डिस्चार्ज याचिका (आरोपमुक्त करने की अर्जी) खारिज कर दी गई थी।रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने 8 जून 2026 को हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि मामले में आगे बढ़ने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त आधार और सामग्रियां मौजूद हैं। यह पूरा मामला रांची के बड़गाई अंचल में स्थित 8.86 एकड़ जमीन के कथित अवैध अधिग्रहण और कब्जे से जुड़ा है, जिसकी जांच ED मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कर रही है।




