चुनाव कार्य से बैन करने के आदेश को देवघर DC द्वारा चुनौती देने पर ECI को नोटिस जारी

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देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री द्वारा दायर याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय ने आज भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को एक हलफनामे के माध्यम से चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी किया।यह घटनाक्रम न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में हुआ जहां उपायुक्त भंजात्री की याचिका पर सुनवाई हुई।उपायुक्त भजंत्री ने चुनाव आयोग द्वारा राज्य सरकार को उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने और उसकी पूर्व अनुमति के बिना चुनाव के दौरान उपायुक्त या जिला चुनाव अधिकारी के रूप में पोस्टिंग नहीं करने के निर्देश को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी।

ईसीआई ने 6 दिसंबर, 2021 को गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दायर शिकायत का संज्ञान लेते हुए निर्देश दिया था, जिसमें उन्होंने झारखंड में मधुपुर उपचुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में भजंत्री पर प्राथमिकी दर्ज करने में छह महीने की देरी करने का आरोप लगाया था। उपायुक्त भजंत्री ने ईसीआई के निर्देश को चुनौती दी और बाद में कार्रवाई करने में आंशिक और चयनात्मक होने का आरोप लगाया। ईसीआई के खिलाफ पक्षपात के आरोपों का समर्थन करने के लिए उन्होंने 2016 में झारखंड में राज्यसभा चुनाव के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में देरी का उदाहरण पेश किया।

“2016 में ECI ने तत्कालीन रघुबर दास के नेतृत्व वाली NDA सरकार को राज्यसभा चुनाव के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में जानकारी मिलने के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। प्राथमिकी दर्ज करने में दो साल की देरी हुई। जिन धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, वे सभी जमानती थीं। लेकिन इस सब के बावजूद ईसीआई ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की,” उपायुक्त भजंत्री ने अपनी याचिका के माध्यम से प्रस्तुत किया।देवघर डीसी के मामले में दिए गए अपने निर्देश की समीक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा ईसीआई को लिखे जाने के एक साल बाद याचिका दायर की गई है। 23 दिसंबर, 2021 को राज्य सरकार ने ईसीआई से अपने निर्देश की समीक्षा करने का अनुरोध किया था।

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