ध्वनि प्रदूषण पर हाईकोर्ट सख्त, रांची जिला प्रशासन को रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बैन करने का आदेश

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने रांची में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को रोकने के मामले में सरकारी अधिकारियों के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए रांची के डीसी, एसपी और नगर आयुक्त को हर कीमत पर ध्वनि प्रदूषण रोकने का निर्देश दिया है.कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि रात 10 बजे के बाद शहर में लाउडस्पीकर बजाने पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हर कदम उठाया जाना चाहिए। कोर्ट ने एक बार फिर राज्य सरकार से कहा है कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इसकी विस्तृत और अद्यतन जानकारी पेश करें।

मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। न्यायमूर्ति डॉ एसएन पाठक की अदालत ने ध्वनि प्रदूषण पर स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश के मद्देनजर राज्य सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल नहीं किया जा सका. जिस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। मामले की सुनवाई के दौरान रांची डीसी, एसएसपी और उप नगर आयुक्त मौजूद रहे.कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि राजधानी में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इस पर अद्यतन जानकारी कोर्ट में क्यों नहीं पेश की गई। उन्होंने जानना चाहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। रांची डीसी द्वारा बताया गया कि हाईकोर्ट के आसपास की सड़कों पर साइलेंस जोन घोषित कर दिया गया है.

अशोक नगर की सड़कों को भी साइलेंस जोन घोषित किया गया है। इसके लिए बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिस पर कोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण सिर्फ यहीं नहीं हो रहा है।पूरे शहर में ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। इसे रोकने के लिए पूरे शहर में काम किया जाए। इसके लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं, कोर्ट ने एक सप्ताह में किए गए कार्यों की रिपोर्ट देने को कहा है।

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