हेमंत सोरेन को 8.86 एकड़ भूमि मामले में दोषी मानने के लिए कोई सबूत नहीं: झारखंड हाईकोर्ट

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hemant soren

Ranchi : झारखंड उच्च न्यायालय ने अवैध भूमि कब्जे से जुड़े कथित धन शोधन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दे दी है।न्यायालय ने पाया कि सोरेन को संबंधित भूमि के कब्जे से सीधे जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं है और ईडी का यह बयान कि उनके हस्तक्षेप ने भूमि के अवैध कब्जे को रोका, अस्पष्ट है.न्यायालय ने आगे कहा कि इस मामले में पीएमएलए की धारा 45 के तहत दोहरी शर्तें पूरी हो चुकी थीं और इसलिए सोरेन को रिहा किया जाना था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि व्यापक संभावनाओं के आधार पर मामले का समग्र परिप्रेक्ष्य विशेष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से याचिकाकर्ता को “अपराध की आय” से जुड़ी 8.86 एकड़ भूमि के अधिग्रहण और कब्जे के साथ-साथ “अपराध की आय” से जुड़ी हुई भूमि में शामिल नहीं मानता है। सुनवाई के दौरान उपस्थित झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया, “आज कोर्ट ने हेमंत सोरेन को ज़मानत दे दी है। सुनवाई 13 जून को ही पूरी हो गई थी, फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.आज कोर्ट के आदेश की कॉपी चली जाएगी कल वे बाहर आ सकते हैं।”

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