गुजरात: गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी ब्रिज(morbi bridge) हादसे का स्वत: संज्ञान लिया। गृह विभाग, शहरी आवास, मोरबी नगर पालिका, राज्य मानवाधिकार आयोग सहित राज्य सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने राज्य से एक सप्ताह के भीतर पूरी घटना की रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी।बता दें कि गुजरात के मोरबी शहर में मच्छू नदी के केबल पुल टूटने से अबतक 135 लोगों की मौत है।



