मणिपुर हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामले असम किए स्थानांतरित

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से उन मामलों की सुनवाई के लिए एक या अधिक विशेष न्यायाधीशों को नामित करने को कहा, जिनकी जांच मणिपुर हिंसा से संबंधित मामले में सीबीआई द्वारा की जा रही है और जो मणिपुर में बोली जाने वाली एक या अधिक भाषाएं बोलने में भी सहज हों। शीर्ष अदालत का यह कदम यह देखने के बाद आया कि पीड़ितों के लिए यात्रा करना मुश्किल होगा।इसमें कहा गया, ”घाटियों और पहाड़ियों में पीड़ित हुए हैं।जो लोग घाटियों में पीड़ित थे, उनके लिए पहाड़ियों की यात्रा करना और दूसरी तरफ जाना मुश्किल होगा।हम इसमें नहीं जा सकते कि किसे अधिक नुकसान हुआ, दोनों समुदायों में पीड़ित हैं।”

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिशानिर्देश
शीर्ष अदालत ने मणिपुर में समग्र माहौल और आपराधिक न्याय प्रशासन की निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने की आवश्यकता को देखते हुए दो न्यायाधीशों के नामांकन का आदेश दिया।शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि 164 सीआरपीसी के तहत गवाहों के बयान मणिपुर में एक स्थानीय मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दर्ज किए जाएंगे और यह भी पूछा गया कि मणिपुर की अदालतों में दूरी और सुरक्षा दोनों मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आरोपियों की पेशी, रिमांड, न्यायिक हिरासत, हिरासत के विस्तार और अन्य कार्यवाही के लिए सभी आवेदनों को ऑनलाइन मोड में अनुमति दी जाए।सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षण पहचान परेड मणिपुर स्थित मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से की जाएगी।साथ ही, तलाशी और गिरफ्तारी वारंट के लिए आवेदन जांच अधिकारी द्वारा एक ऑनलाइन अधिकारी के माध्यम से जारी किया जाएगा, जिसके लिए मणिपुर सरकार ने उचित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने का निर्देश दिया है।

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