दिल्ली के मुख्यमंत्री अरबिंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। उन्होंने अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमे अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी .जिसे कोर्ट ने ठुकरा दी है। और कहा है कि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी गई है, ऐसे में केजरीवाल की अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। अब केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना ही होगा।आप को बता दे की केजरीवाल को 10 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता से अंतरिम जमानत मिल गई थी और उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने के लिए कहा गया था।




