झारखंड : एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि झारखंड के सिमडेगा जिले की एक पंचायत में जंगली सूअर द्वारा एक व्यक्ति को मारने और नौ अन्य को घायल करने के बाद सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।यह घटना राज्य की राजधानी रांची से लगभग 140 किलोमीटर दूर पिथरा पंचायत में हुई, जब ग्रामीण मंगलवार सुबह होली मनाने की तैयारी कर रहे थे।वन रेंज अधिकारी एसएस चौधरी ने कहा, “जंगली सूअर ने सभा पर हमला कर दिया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए। बाद में इसने तीन और लोगों को घायल कर दिया। सिमडेगा के उपमंडल अधिकारी (एसडीओ) सुमंत तिर्की ने कहा कि एहतियात के तौर पर पंचायत में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है.ग्रामीण जंगली सूअर को ढूंढने या भगाने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जान-माल के नुकसान की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है.आदेश के तहत पांच या अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी गयी है. इसके अलावा, ग्रामीणों से लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं करने और अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चलने को कहा गया है।इस बीच, सूअर का पता लगाने और उसे जंगल में ले जाने के लिए बुधवार सुबह से ही वन विभाग की टीमें तैनात कर दी गई हैं।चौधरी ने कहा कि ऐसी संभावना है कि ग्रामीणों ने जंगली सूअर को घायल कर दिया होगा और वह आक्रामक हो गया और लोगों पर हमला करने लगा.यह एक नर जंगली सूअर है. आम तौर पर, नर सूअरों को बहुत आक्रामक माना जाता है, और वे बहुत तेज़ दौड़ते हैं,” उन्होंने कहा।नौ घायलों में से चार को रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) रेफर किया गया है, जबकि चार का इलाज सिमडेगा के सदर अस्पताल में चल रहा है। वन अधिकारी ने बताया कि एक घायल को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।चौधरी ने कहा कि मृतकों के परिजनों को तत्काल राहत के तौर पर 10,000 रुपये दिए गए, जबकि घायलों को 5,000-5,000 रुपये दिए गए।



