नाबालिग से दुष्कर्म मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ बीजेपी उम्मीदवार को दिया अंतरिम संरक्षण

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Jharkhand High Court grants interim protection to Chhattisgarh BJP candidate in minor rape case

रांची: झारखंड उच्चन्यायालय ने सोमवार को राज्य को निर्देश जारी कर छत्तीसगढ़ में भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ गंभीर यौन अपराध से जुड़े मामले में कोई भी ‘दंडात्मक कार्रवाई’ करने पर रोक लगा दी। इस मामले में कथित तौर पर झारखंड की एक 15 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न शामिल है।नेताम की ओर से पेश वकील इंद्रजीत सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि सोमवार को उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उनके मुवक्किल के प्रतिद्वंद्वी द्वारा 21.11.2022 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह जमशेदपुर के एक मामले में ‘वांछित’ है। तदनुसार, झारखंड पुलिस ने याचिकाकर्ता को 28.11.2022 को 29.11.2022 को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया था।
उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता का नाम टेल्को पुलिस स्टेशन, जमशेदपुर में दर्ज प्राथमिकी में नहीं है, जिसकी परिणति सत्र न्यायालय के समक्ष लंबित एक मामले में हुई। उन्होंने तर्क दिया कि हालांकि पीड़िता का बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया था, लेकिन जहां तक मामले में नेताम की संलिप्तता का संबंध है, उसने कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि उनके मुवक्किल को उपचुनाव लड़ने से रोकने के मकसद से ही पूरी पुलिस मशीनरी को हरकत में लाया गया है।नेताम के वकील को सुनने के बाद, न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने राज्य को दो सप्ताह के भीतर निर्देश मांगने और जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। इस बीच, यह निर्देश दिया कि नेताम के खिलाफ अगली तारीख, यानी 16 जनवरी 2023 तक कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा और उन्हें जांच में सहयोग करने का आदेश दिया।

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