झारखण्ड : संताल परगना में बांग्लादेशी निवासियों की घुसपैठ पर हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से मांगा जवाब

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रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने बांग्लादेशी सीमा से संताल परगना में बांग्लादेशी निवासियों की घुसपैठ पर आज राज्य और केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी.मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने जमशेदपुर के एक सामाजिक कार्यकर्ता डेनियल दानिश द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया कि कैसे घुसपैठ ने क्षेत्र की जनसांख्यिकी को बदलना शुरू कर दिया है और गरीब आदिवासियों के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर दिया है।चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गृह मंत्रालय से जवाब माँगा है। 19 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है। दानियाल की ओर से पेश वकील राजीव कुमार ने कोर्ट को बताया कि आदिवासी लड़कियों की सादगी का फायदा उठाकर झारखंड की धरती पर घुसपैठिए ‘लव जिहाद’ और ‘लैंड जिहाद’ में लगे हुए हैं.“घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं को अपने प्रेमजाल में फंसाते हैं और उनसे शादी कर लेते हैं। शादी के बाद उन्हें पंचायत चुनाव में उम्मीदवार के रूप में उतारते हैं और उनके माध्यम से देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी धन की हेराफेरी करते हैं। सीमावर्ती इलाके में कई अवैध उर्दू स्कूल चल रहे हैं, जहां घुसपैठिए इलाके में बसने से पहले शरण लेते हैं।’उच्च न्यायालय ने राज्य और संघ को मामले में हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 21 जुलाई तक टाल दी।

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