5 जनवरी तक सभी 334 थानों में CCTV लगाना झारखंड हाईकोर्ट ने किया अनिवार्य

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jharkhand high court

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि 334 पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने का आदेश है।झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएँ, ताकि पारदर्शिता बनी रह सके और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो। मुख्य न्यायाधीश तारलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह सचिव वंदना डाडेल और डीजीपी तदाशा मिश्रा की उपस्थिति में यह आदेश पारित किया। अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सीसीटीवी स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) और टेंडर प्रक्रिया 31 दिसंबर तक हर हाल में पूरी कर ली जाए। साथ ही 5 जनवरी तक हाईकोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का भी आदेश दिया। यह मामला तब सामने आया जब पश्चिम बंगाल निवासी शौभिक बनर्जी ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में चेक बाउंस मामले में पेशी के दौरान पुलिस ने उनके प्रतिद्वंद्वियों के इशारे पर उन्हें दो दिनों तक अवैध रूप से थाने में हिरासत में रखा।

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